किसी भी अपराध में लिप्त को स्कूल बस चलाने की अनुमति नहीं,स्कूल पर होगी कार्रवाई

आजमगढ़: यूपी आजमगढ़ में बड़ा फैसला लिया गया है जिसके मद्देनज़र अब आपराधिक मुकदमों में लिप्त चालक स्कूली वाहनों में नौकरी नहीं करेंगें। किसी भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के चालकों को नियुक्त करने पर बड़ी करवाई की जाएगी। लेकिन इसका उलंघन होता पाए जानें पर स्कूल के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। 

स्कूली बसों में किसी प्रकार की आपराधिक घटना न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया है कि किसी भी विद्यालय प्रबंधन ने बिना चरित्र सत्यापन व डीएल सत्यापन के चालकों को नियुक्त किया तो उक्त के संचालक के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन वाहनों में छात्राएं परिवहन करती हैं, उनमें महिला परिचालक व शिक्षिका जरूर तैनात होनी जरूरी होगी।

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