हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कोर्ट का आदेश,अगस्त में अधिसूचना जारी हो

 नैनीताल : आज हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने को कहा है और मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के सामने उसकी सुनवाई की है।

हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी हो रहा है जिसपर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना को जारी करेगा। 

सरकार ने वकील (महाधिवक्ता) एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है।

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