उत्तराखंड : 17 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू,जानिए नए नियम

यूँ तो अधिकतर राज्यों में कोरोना संक्रमण मामलों में राहत मिली हैं लेकिन आज उत्तराखंड में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कल सुबह दिन मंगलवार सुबह छह बजे से आगामी 17 अगस्त सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में न तो कोई रियायत होगी लेकिन कोई  नई बंदिश नहीं लगाई गई है।मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के बारे में आज आदेश दिया है कि कोविड कर्फ्यू के दो अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी नियम यथावत लागू रहेंगें। 
जानिए बंदिशे नियम –
–  शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
– कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
–  नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
–  कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
– विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू। 

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