चंडीगढ़ : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है। मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य होंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर एलान किया गया है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला नहीं माना जाएगा। पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष भी झूठ बोला है।
सीएम पंजाब ने कहा –

