सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत हुई है। शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में कार्रवाई रुकी
