नई दिल्ली : लम्बे समय से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने के लिए एक अनुरोध याचिका डाली गई थी जिसपर आज सोमवार को सुनवाई के बाद इंकार कर दिया गया है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन-सा मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है।
याचिकाकर्ता को फटकारा –
कहा गया कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े? कौन-से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? चूंकि आप अदालत आए हैं तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना यह करें?’

