कोलकाता : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कथित तौर पर अवैध रूप से प्राप्त सभी नौकरियां रद्द कर दीं हैं। जज देबांशु बसाक और जज मोहम्मद सब्बीर रशीद की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, “जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी पड़ेगी।” इस फैसले के चलते 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। उन्हें 2016 के पैनल में नौकरी मिली थी। पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली है, उन्हें भुगतान करना होगा। ”2016 का पूरा पैनल रद्द हुआ है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है।” डीआई चार सप्ताह के अंदर डीएम को सप्ताह के अंदर डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी। 2016 की सभी चार भर्ती प्रक्रियाएं – ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं – पैनल को रद्द कर दिया गया है।
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