अंकिता हत्याकांड के आरोपियों का अब नार्को टेस्ट कराने के मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है और हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका पर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
अब पुलिस बिना सहमति के ही आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने में लगी थी। इसलिए देश में आए ऐसे मामलों को नजीर बनाते हुए पुलिस ने जवाब दाखिल किया है। मामले की सुनवाई पांच मई को की जाएगी।
दिसंबर 2022 में वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को न्यायालय में अर्जी दी थी। शुरुआत में पुलकित आर्य और सौरभ ने तो अपनी सहमति दे दी थी। अंकित ने इन्कार कर दिया था।पुलकित का फरवरी में नार्को टेस्ट कराया जाना था, पुलकित की ओर से हाईकोर्ट में अपील कर दी गई।

