सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाईं है। न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
देश में बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
