नई दिल्ली: आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से भी सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली जी हाँ आज शनिवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है .। बीते 9 जून को ये याचिका दाखिल की गई थी जिस पर जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं । जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था।

