प्रदेश में लागू हुई समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का जिम्मा निकायों और ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। पहले इसकी व्यवस्था निबंधन कार्यालय में की गई थी। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी अब अनिवार्य रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।नगर क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी करेंगे। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि यूसीसी के कार्यों के संपादन के लिए निगम में पांच टैक्स इंस्पेक्टरों को सब रजिस्ट्रार का कार्य सौंपा गया है। यही नहीं जोड़े को यह भी बताना होगा कि यदि भविष्य में वह विवाह करना चाहें तो वह विवाह के योग्य हैं या नहीं। जोड़े को पिछले लिव इन संबंधों का भी विवरण देना होगा।
शादी का पंजीकरण अब निकाय और ग्राम पंचायतों में होगा, लिव इन में रहना है तो भरिये फ़ार्म
