नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी: यूपी में बीते वर्ष काफी चर्चा में रहा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभी तक उतार चढ़ाव जारी है। जिसपर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी की गई है। शीर्ष अदालत ने अब फैसले को सुरक्षित किया है। सुनवाई के समय जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपना पूरा पक्ष रखा है। एसआईटी ने कहा कि हमने किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए यूपी सरकार से दो बार गुहार लगाई गई,लेकिन आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की गई है।
वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह जघन्य अपराध है लेकिन आरोपी आशीष मिश्रा के भागने का खतरा नहीं है इसलिए अदालत सरकार की ओर से निश्चिंत रहें। यूपी सरकार के वकील ने आगे कहा कि हमने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसपर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि चिट्ठी कब लिखी गई थी और ये ऐसा मामला नहीं हो जिसमें आप इतना इंतजार करें। इस मामलें में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो बार मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की थी। लेकिन जमानत रद्द करने पर कोई विचार नहीं किया गया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी,फैसला सुरक्षित

