रांची : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायाधीश नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में बोला गया था। ईडी जिस जमीन की बात कर रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर छह मई को सुनवाई होनी है। 27 अप्रैल को सोरेन को झटका लगा था। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाले के एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से फिर झटका,दायर याचिका खारिज
