गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग,इससे गौ हत्या पर लगेगी रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके चलते इस फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा और अनोखा स्थान है। भारत देश में गाय को माँ का दर्जा दिया जा रहा है, और देवताओं की तरह उसकी पूजा भी की जाती है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा अब दिया जाना ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। जैसा कि हम जानतें हैं कि भारतीय शास्त्रों, पुराणों व धर्मग्रंथ में गाय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के नेताओं और शासकों ने भी हमेशा गो संरक्षण की बात की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू व भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गाय को मारना प्रतिबंधित किया गया है।

गौरतलब है कि गाय को मारने का आरोपी जावेद की जमानत अर्जी नामंजूर करदी गई और कोर्ट में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन लोगों के विरुद्ध् कड़े कानून बनाने होंगे, जो गायों को नुकसान पहुंचाते हैं। 
न्यायलय में कहा कि गाय के संरक्षण, संवर्धन का कार्य मात्र किसी एक मत, धर्म या संप्रदाय का नहीं है। 

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