आए दिन माँ बाप को प्रताड़ित करने वाली औलादों की अब ख़ैर नहीं जी हां हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि अबसे छह बुजुर्गों के बच्चों को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए एक महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी कहा है।आपको बतादें कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के चलते व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ याचिका भी डाल सकते हैं। अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। एसडीएम पूरण सिंह राणा इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ज्वालापुर, कनखल और रावली महदूद के बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था कि उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन न तो उनकी कोई सेवा करते हैं और न ही खाना देते हैं।
धोखाधड़ी पर सख्ती-जिन बच्चो ने माँ पिता की संपत्ति अपने नाम कर ली है उसमें जांच में दोषी पाए जाने वाली औलादों से वापस ली जायेगी संपत्ति। जल्द ही ऐसे मामलों में माता-पिता से ट्रांसफर कर गई जमीन को शून्य माना जाएगा।

