वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत,CBI द्वारा हुए थे गिरफ्तार 

बंबई हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड प्रकरण में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को राहत देते हुए देते हुए जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्त में लिया था। इससे पहले वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की तरफ से दायर रिट याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश 13 जनवरी को सुरक्षित किया था। उन्होंने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की।  वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने आज शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के सामने  कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वो जांच में सहयोगी है।

हालाँकि सीबीआई ने कहा था कि धूत जांच से बचने की कोशिश में थे।सीबीआई की ओर से धूत को 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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