उत्तराखंड में आगामी एक जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारों में न तो लास्टिक न ही,ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट की बिक्री होगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दरअसल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। 13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से जुड़े नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलने को कहा है
एक जुलाई से प्लास्टिक के झंडे, स्ट्रॉ, चम्मच आदि सब पर लगा बैन

