कानपुर : हिट एंड रन कानून में संशोधन हुए हैं जिनमें लोगों में रोष के साथ ही भ्रम भी बने हुए हैं। उसको दूर करने के उद्देश्य से कानपुर में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि हादसे के बाद चालक यदि इसकी सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दे देता है तो उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना देना पड़ेगा। जेसीपी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पहले हादसे के बाद वाहन चालक पर आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत कार्रवाई की जाती रही है। इसके तहत हादसे में यदि किसी की मौत हो जाती है तो चालक को दो साल की सजा व जुर्माने की सजा थी। नए कानून में धारा 304 (ए) को 106(1) व 106(2) में।
आईपीसी 106(2) में यह राहत भी दी गई है कि दुर्घटना के बाद यदि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट, या यूपी 112 या 108 में देता है तो यह धारा उस पर नहीं होगा लागू। उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना देना जरूरी होगा।

