दिल्ली में फिलहाल कक्षा 8 तक के स्कूल खुलने पर लगी रोक,जारी हुईं नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के मद्देनज़र अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल गए है और दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर ऐलान हुआ था लेकिन आज मिली ताज़ा ख़बरों के मुताबिक़ डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी करके बताया है कि इसके अनुसार स्कूल और कॉलेजों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्वारंटीन रूम तैयार किए जाएंगें। इतना ही नहीं बल्कि जारी गाइडलाइनों के अनुसार अब स्कूलों में नियमित अतिथियों  पर भी रोक रहेगी। बच्चों के लंच आदान-प्रदान पर भी रोक रहेगी और हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग होगी।अभी फिलहाल कक्षा 8 तक के सभी स्कूल और इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगें । जबकि उधर नौवीं कक्षा और उससे ऊपर की क्लास के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुलेंगे। लेकिन यहाँ भी सिर्फ 50 प्रतिशत सीट के लिए ही खोले जाएंगें। 
आपको बतादें की निर्देश में ये भी जारी हुआ है कि सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़े पर फिलहाल बंदी है।  
विवाह समारोह को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए बैंक्वेट हॉल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।इसके अलावा रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीट क्षमता के खोले जाएंगें। 
मदिरापान के लिए बार भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही ओपन होंगें। सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।
बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति होगी।
 दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। खड़े होकर सवारी की इजाजत नहीं होगी।  सभी तरह की बसों में भी 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति होगी।h) पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई-रिक्शा (2 यात्री), टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फट फट सेवा (2 यात्री), मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी (11 यात्री) में अनुमति होगी। आपको बतादें कि ाकि ताज़ा निर्देशों की सूची में ये भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार में 100 लोगों को अनुमति होगी। शादियों में 100 मेहमानों को आने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन कोई दर्शन नहीं कर सकता। सभी थेरेपिस्ट आदि को साफ-सफाई, मास्क लगाने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सामान्य परिस्थिति में ग्राहक और कर्मी को 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है। स्पा के सभी कर्मचारियों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए या फिर हर 15 दिन पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है।

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