इन दवाओं की बिक्री सीमा हुई तय, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

लखनऊ:’ उत्तरा प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है जिसके चलते अब दवाओं को नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालो पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऐसी कई दवाओं के भंडारण, खरीदी व बिक्री की ज़्यादा खरीद पर सीमा तय कर  दी है। खांसी दूर करने के लिए कोडीन से बने कफ सिरप की एक दिन में एक ही शीशी खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स व डिप्रेशन की दवाओं के भी भंडारण की खरीदारी पर भी सीमा तय हुई है और जो भी इस नियम का उलंघन करेगा उसपर सख्त कार्रवाई के निर्देश है। 

इस खबर के आने के बाद खुद औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण अधिकारी एके जैन ने कहा कि विक्रेता नशे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का ज्यादा भंडारण करने के साथ अवैध बिक्री भी कर रहे है जबकि मरीजों के लिए खपत तनी नहीं हो रही है। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे भी करते हैं, जिससे बुरा प्रभाव हो रहा है। 

इसलिए ये प्रतिबंध किए गए हैं।कोडीन खांसी से राहत देने वाली दवाओं में पाया जाने वाला घटक है। इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाता है। अब थोक विक्रेता 50, 100 एमएल या किसी अन्य मात्रा की एक दिन में 100 से अधिक शीशी सिरप नहीं बेच सकेंगे। फुटकर सेलर भी एक ही शीशी एक बार में एक व्यक्ति को बेचेंगे।

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