देहरादून : लॉटरी प्रक्रिया में शासनादेश के उल्लंघन के मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस असल में बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य के तहत लॉटरी प्रक्रिया में शासनादेश के उल्लंघन के मामले में है। नोटिस में आगामी 20 जुलाई तक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
आयोग की तरफ से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिनियम के तहत अपवंचित और कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को कक्षा आठ तक सरकार की ओर से निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन मांगे गए हैं।\
7 मई को आयोग में शिकायत हुई दर्ज – शिक्षा विभाग की ओर से इस शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मद आशिक की ओर से 7 मई को उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

