गौरतलब है कि आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था। जिसे न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद के रूप में मानते हुए 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी लेकिन बुधवार को सुनवाई नहीं हुई और अदालत ने अगली तारीख 13 अप्रैल की दी गई थी।
परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने इस दायर याचिका पर बताया है कि सुनवाई न होने की वजह से 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित हुई और अधिवक्ता ने बताया कि कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय जेएम द्वितीय के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत वाद दायर किया था।
आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया की तरफ से दायर वाद में कहा गया कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते वह बहुत आहात हुए हैं और राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था।

