बहन ने भाई को भेजा जेल,क्या था भाई का गुनाह ?

काशीपुर : एसीजेएम द्वितीय रुचिका गोयल की अदालत में एक चेक बाउंस होने के मामले में एक बहन ने अपने भाई को चार माह के कारावास और साढ़े छह लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सजा करवाई है। आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।खड़कपुर देवीपुरा निवासी निर्मला ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से एसीजेएम द्वितीय की अदालत में परिवाद दायर किया था। आपको बतादें कि आरोपी बलवंत सिंह और वह सगे भाई-बहन हैं। सात अक्तूबर 2018 को बलवंत उसके घर आया और बेटे की शादी के लिए छह लाख रुपये उधार मांगे।

आरोपी ने अगस्त 2019 तक रकम लौटाने का भरोसा दिलाया। पति ओमकार के सामने 14 अक्तूबर 2018 को बलवंत को छह लाख रुपये भी दिए थे।मियाद पूरी होने पर उसने भाई से उधार दी गई रकम मांगी तो उसने कोटक महेंद्रा बैंक की रुद्रपुर शाखा का छह लाख रुपये का चेक दे दिया। 27 अगस्त 2019 को इलाहाबाद बैंक की काशीपुर शाखा में भाई से मिला चेक भुगतान के लिए लगाया तो वह बाउंस हो गया। भाई को नोटिस भेजा, लेकिन उसने सही से तलब किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *