देहरादून : उत्तराखंड के बहुचर्चित मसले अंकिता भंडारी की हत्या मामले में चर्चित मामले की सीबीआई जांच को लेकर एक याचिका दायर हुई थी और हाईकोर्ट ने इसे आज बुधवार खारिज कर दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को सुनाया गया है।अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना जवाब देने को कहा गया था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोटोग्राफी हो चुकी है।अंकिता के परिजनों ने बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में दी थी।
अंकिता हत्याकांड में बड़ा फैसला,परिजनों के उड़े होश

