Ankita Murder Case :आरोपी पुलकित आर्य को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को आज नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है , नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के आज 1 फ़रवरी को होने वाले नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है जिसमें सरकार को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अब तीन हफ्ते बाद इस मामलें की सुनवाई की तारीख़ तय की है। बता दें कि 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। और उसके बाद आज यानी 1 फरवरी को पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था।
इससे पहले निचली अदालत के इस फैसले को अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी मौलिक अधिकार हैं। पुलकित ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है।इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सीजेएम की अनुमति पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।