सांड-नीलगाय के हमले से मौत पर 4 लाख रुपये का मुआवज़ा 

लखनऊ : यूपी राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की हरी झंडी देदी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से मिलेगी।  इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में आये हैं। 

प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे। वहीं, एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे।

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