इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मामला दर्ज होने के आदेश पर एक दाखिल याचिका की सुनवाई आज गुरूवार को नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद नहीं होने के चलते दाखिल पत्र पर कोर्ट ने समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि आगामी 27 सितंबर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका पर दिया है।
याचिका व्यक्तिगत रूप में दाखिल की थी। बाद में वकील रखा है। याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के अलवर में दिए गए भाषण से धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार देते हुए शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने अपना पक्ष भी रखा है।

