कर्नाटक हिजाब विवाद: हाई कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला,कहा-धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब

लम्बे समय से चर्चाओं में बना हुआ हिजाब विवाद का मामला अब आखिरकार फैसले पर पहुँच ही गया। जिसके चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है इसलिए स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं करे। इसपर कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ,स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित बात है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते।

फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ाई गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का ज़रूरी चिन्ह। है

भाजपा ने मामले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना –आपको बतादें की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, ‘सत्यमेव जयते… कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *