लखीमपुर खीरी मामला : सीजेएम कोर्ट ने खारिज की आशीष मिश्र टेनी की जमानत याचिका

लखीमपुर खीरी हिंसा मामलें में मुख्या आरोपी पाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका को  सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। आशीष टेनी के के वकील अवधेश सिंह ने न्यायलय में याचिका दाखिल की थी। इसके आलावा मामलें में अन्य आरोपियों में शेखर भारती को तीन दिन पुलिस कस्टडी में भेजे जानें की भी बात सामने आई है। तीन अक्टूबर को लखीमपुर हिंसक झड़प में चार किसान, एक स्थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्र ही चला रहा था। मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया लेकिन वह पहले दिन (शुक्रवार) को क्राइम ब्रांच के ऑफिस नहीं पहुंचा। इसके बाद एक और समय जारी किया गया तब जाकर अगले दिन शनिवार को पेश हुआ और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया था कि आशीष मिश्र जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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