कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें पत्नी द्वारा पति को काला कहे जाने पर उसका पमान करना, क्रूरता की श्रेणी में आएगा। जिसके आधार पर यदि पति चाहे तो तलाक की मांग कर सकता है। और उसे मंजूरी दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक दंपति के तलाक को मंजूरी दी है।
इस मामलें में कोर्ट का कहना है कि ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पत्नी अपने पति को काला कहकर उसका अपमान किया करती थे और अलग भी रह रही थी। हाईकोर्ट की जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा कि इसे कवर करने के लिए पत्नी ने अपने पति पर अवैध संबंध रखने का झूठा आरोप भी लगाया और परेशान किया।
हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(i)(a) के तहत दंपति के तलाक को मंजूरी दे दी। दंपति की साल 2007 में शादी हुई थी और दोनों के एक बेटी भी है।

