दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में शराब नीति मामलें में मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
कोर्ट में सुनवाई के चलते सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर विरोध जाहिर किया था और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया साथ ही सिसोदिया को गवाहों को धमकाने का हवाला देते हुए जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया का कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

