देहरादून : अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए हैं। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर अब केवल अपने जिले की शराब की दुकान से ही शराब ले सकेंगे। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें आम हैं। नई आबकारी नीति में इस पर लगाम लगाने के लिए खास प्रावधान किया गया है। किसी दुकान की पांच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इजाफा नहीं हुआ है। समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है। नई नीति में दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकान का जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान हुआ है।
प्रदेश में शराब बेची तो ख़ैर नहीं,सरकार हुई सतर्क

