कोरोना से जान गवानें वालों के आश्रितों को मुआवज़ा देनें पर गाइडलाइन 4 हफ्ते में पेश करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : देश में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गवानें वाले मरीज़ों के मृतकआश्रितों को लाभ देने की कवायत अब तेज़ी पकड़ चुकी है। आज इस मामलें का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार को इसकी गाइडलाइंस बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इसपर केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि गाइडलाइंस तैयार करने के लिए प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं।

इस गाइडलाइन के परीक्षण के लिए केंद्र को थोड़ा समय और चाहिए,ताकि इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर इन्हें अमलीजामा पहनाया जायेगा। मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल से ऐश्वर्या भाटी से 30 जून को कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य आदेशों के पालन के बारे पूछा। इस पर भाटी ने न्यायलय से कहा कि वह दो सप्ताह में हलफनामा दायर करेंगी। और जल्द न्यायलय का आदेश मानते हुए पूरी जानकारी दर्ज कराएंगें।

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