देहरादून : आज उत्तराखंड सदन में सत्र के चौथे दिन निवेशकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तनकी राह आसानी बनाने की कवायद हुई है। जिसके चलते सरकार निवेशकों की दिक्कतों का धयान मैंउन रखते हुए उत्तराखंड संशोधन विधेयक सदन में पेश किया है। इसके अलावा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक भी रखा गया है।
उत्तराखंड संशोधन विधेयक में सरकार निवेशकों के लिए लैंड यूज चेंज को सरल बनाने के लिए ये विधेयक जारी किया है। धारा 154 के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि, किसी भी विकास प्राधिकरण की ओर से गैर कृषि कार्यों के लिए स्वीकृत नक्शा और सिंगल विंडो सिस्टम से स्वीकृत निवेश प्रस्तावों के आधार पर एसडीएम को सात दिन के भीतर कृषि भूमि को किसी अन्य उपयोग में लाने का ऐलान किया है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एनजीओ प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन साल का समय देने जा रही है।

