हरिद्वार: DM के एक आदेश से सकते में होटल व्यवसायी

कोरोना काल से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने भी यहां आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब कोई भी पर्यटक मात्र रजिस्ट्रेशन कराकर राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकता है।
लेकिन हरिद्वार के जिलाधिकारी ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे होटल कारोबारी सकते में आ गए हैं। दरअसल, डीएम सी रविशंकर ने 13 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा है कि सभी होटलों व गेस्ट हाउस में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने अपना आरटी-पीसीआर प्रणाली से कोविड टेस्ट कराना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ महामारी एक्ट 1897 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में लिखा है कि इसका मकसद होटलों में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा है। क्योंकि बाहर से आने वाले यात्री इन्ही जगहों पर प्रवास करते हैं। डीएम के आदेश को जिला पर्यटन अधिकारी ने होटल व्यवसायियों को तामील भी करा दिया है।

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