नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है। अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराने व साल की सजा सुनाने केआदेश के बाद उच्च अदालत में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
यह मामला मुख्तार अंसारी द्वारा 2003 में एक जेलर को धमकाने व जान से मारने की धमकी देने के लिए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सजा पर रोक लगाईं है और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य अंसारी को निचली कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया था लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पलटते हुए सात साल की सजा का एलान किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंसारी को 21 सितंबर 2022 को सजा सुनाई थी।
इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस

