अजमेर : सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया है। इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी बताया जा रहा है।सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। अजमेर की टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने सैकड़ों गवाहों, सबूतों और सालों चली बहस के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया।
अब्दुल करीम टुंडा के एडवोकेट शफकत सुल्तानी ने कहा कि सीबीआई कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट ने नहीं माने और करीब को बरी कर दिया। अन्य दो आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन को न्यायालय ने दोषी माना है, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। अब्दुल करीम टुंडा पर मामले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था।