मुख्तार और अफजाल को सजा,मुख्तार 10 साल और अफजाल 4 साल के लिए अंदर

माफिया अतीक की ह्त्या के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसके तहत उसे दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई गई है। और पांच लाख का जुर्माना भी ठोका गया है।कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार किया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है और एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो जाएगी।

आज  शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका गया और पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे।न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।  

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