युवक को रुड़की बुलाया और किया अपहरण,महिला की  याचिका खारिज 

लक्सर : युवक को हनीट्रैप में फंसाने के बाद उसका अपहरण किया गया और फिर 6 लाख की फिरौती की मांग की गई। एक महिला रंगदारी के मामले में जेल गई महिला की एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका को भी खारिज कर  दिया है। मई में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है।

आपको बतादें कि लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूवेश्वर ठकराल ने कहा कि आरजू उर्फ मुस्कान निवासी बुढ़ाना ने सरफराज निवासी गढ़ी संघीपुर, लक्सर को हनीट्रैप में फंसाया  और27 मई 2022 को फोन कर सफराज को रुड़की बुलाकर अपहरण कर लिया । साथ ही सरफराज के पिता से छह लाख की फिरौती मांगी और उन्हें परेशान किया। 

शिकायत पर पुलिस ने सरफराज को पानीपत, हरियाणा से बरामद कर लिया था। साथ ही मुस्कान के साथ उस्मान निवासी सहारनपुर और नरेश निवासी मतलौढा, पानीपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने रुखसाना निवासी बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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