पत्नी ने मांगी लिव इन पार्टनर के साथ रहने की इजाजत

नैनीताल हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामलें पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पत्नी के संबंध में देहरादून के एक जिम ट्रेनर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की है। जिम ट्रेनर की पत्नी अदालत में पेश हुई और उसने कहा कि पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार प्रताड़ित किया है। वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने महिला को अपना जीवन मनमुताबिक जीने के लिए इजाजत देदी है। की अनुमति दे दी है। 
इस दौरान महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पति, दस साल के बेटे और छह साल की बेटी को छोड़कर फरीदाबाद में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही है। इंटरनेट मीडिया पर हुई थी। फरीदाबाद निवासी व्यक्ति के चंगुल से मुक्त कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग उठाई थी।

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