बिजली बिल भुगतान में नया नियम, सुनवाई मई में 

देहरादून : बिजली दरों के साथ अब फ्यूल सरचार्ज को हर तीसरे नहीं बल्कि हर महीने देना होगा। यूपीसीएल ने इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर हुई है। याचिका पर नौ मई को जनसुनवाई की जाएगी। दरअसल, एक्ट के हिसाब से विद्युत वितरण कंपनी को फ्यूल सरचार्ज को कस्टमर्स से लेने का राइट उसमें है। 

यूपीसीएल को हर तीसरे महीने नियामक आयोग में याचिका दायर करनी होती है। आयोग सुनवाई करने के बाद फ्यूल सरचार्ज की दर ही तय करके प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूपीसीएल ने एक याचिका दायर कर चुका है। वेरिएबल कॉस्ट कोयला, डीजल व परिवहन के खर्च से तय होती रहती है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से करने के निर्देश हैं। इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। इस फ्यूल सरचार्ज को हर तीन महीने में बदला जाता रहा है।

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