वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस पर आज शुक्रवार को जिला कोर्ट ने अपना फैसला समक्ष सुनाया और ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हुई है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज किया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका है।
कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला लिया गया है।
बता दें कि शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 12 अक्टूबर को सुनवाई की गई। जिसके बाद आज 14 अक्तूबर की तिथि थी।
आज अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष की तरफ से बात की और वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि बताई थी।

