बड़ी खबर आ रही है सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार को और बढ़ावा देने के उदेश्य से नियमों में संशोधन करते हुए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल के लिए वैध कर दिया है।अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंसकी वैधता पांच साल तक थी अवधि के पूरा होने के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान नियम, 1937 में संशोधन किया। विमानन नियमों में किए गए विभिन्न परिवर्तनों के मुताबिक़, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस की वैधता पांच साल और बढ़ा दी गई है।
नागर विमानन मंत्रालय के आज आए एक बयान में बताया गया है कि “इस बदलाव से पायलटों और डीजीसीए जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

