उदयपुर कन्हैयालाल हत्या कांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सह आरोपी जावेद को जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जावेद को यह राहत प्राप्त हुई है। मामले में जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर कन्हैयालाल की हत्या की साजिश बनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका मंजूर की न्यायालय का कहना है कि कोर्ट ने यह माना कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है।
2022 कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को मिली जमानत, कोर्ट का आया फैसला
क्या था मामला –
कन्हैयालाल की हत्या जून 2022 में हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैला था इन आरोपियों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की। जावेद के खिलाफ गंभीर आरोप थे, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।