1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सिखों की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी 302( हत्या) 147( दंगे), 109(अपराध के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हो गए हैं। अब 13 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी। केस पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोप भी है। टाइटलर ने गुरुद्वारा साहिब के पास दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया था। इसी भीड़ ने तीनों सिखों को गले में टायर डालकर आग लगा दी थी, उन्हें मारा डाला।
1984 सिख दंगा मामला: कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप तय

