चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने भाजपा नेता को एक साल की सजा सुनाई ,गई है। साथ ही 70 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जिसमें 55 लाख रुपये मूल रकम और 15 लाख रुपये आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति के शामिल हैं। थानाक्षेत्र के गांव चकनवाला निवासी सूरज सिंह का आरोप है कि उसकी खजूरी निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चौधरी के बीच दोस्ती थी। दोनों ने साझे में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी डिग्री कॉलेज के निकट जमीन खरीद कर उस पर प्लाॅटिंग की थी सूरज ने अपनी पत्नी की जमीन बेच कर व रिश्तेदारों से उधार लेकर 55 लाख रुपये दस जनवरी-21 को गवाहों के सामने मुकेश कुमार को दिए।दोनों ने साझे में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी डिग्री कॉलेज के निकट जमीन खरीद कर उस पर प्लाॅटिंग की थी सूरज ने अपनी पत्नी की जमीन बेच कर व रिश्तेदारों से उधार लेकर 55 लाख रुपये दस जनवरी-21 को गवाहों के सामने मुकेश कुमार को दिए। जमीन देने से इनकार करते हुए रकम वापस करने की बात कह 15 जुलाई-21 को 55 लाख रुपये का चेक दिया। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में गए। मगर चेक में धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 70 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति के 15 लाख रुपये शामिल हैं। जबकि 55 लाख रुपये पीड़ित सूरज की मूल रकम है। कुल जुर्माने में से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने होंगे।
भाजपा नेता को एक साल की सजा, 70 लाख जुर्माना

