लो अब ये क्या हुआ?, प्रूफ के तौर पर ‘आधार कार्ड’ की मान्यता खत्म

नई दिल्ली : आज एक बड़ा फैसला लेते हुए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ‘ईपीएफओ’ ने आधार कार्ड को लेकर कहा है कि EFO किसी भी कार्य के लिए अब जन्म तिथि के प्रूफ के स्थान पर आधार कार्ड की मान्यता को नहीं मानेगा। इसका मतलब, अब ‘आधार कार्ड’ का इस्तेमाल, जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें किसी भी ग़लती को ठीक कराने के लिए मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।

अब ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ के द्वारा अब इस संबंध में 16 जनवरी को एक सर्कुलर हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ‘यूआईडीएआई’ की तरफ से आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने को कहा था।  उसके बाद ही ईपीएफओ ने जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत्म करने का निर्णय लिया। आधार कार्ड को ईपीएफओ के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से अब हटा दिया गया।

ये हो सकेगा इस्तेमाल –

अब ये भी खबर है कि जन्म तिथि के लिए प्रूफ के तौर पर दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल हो सकेगा और किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी हुई अंक तालिका भी इस काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्कूल छोड़ने के वक्त जारी होने वाला प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से भी जन्म तिथि में बदलाव हो सकेगा।  अगर सिविल सर्जन ने ऐसा कोई मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें जन्म तिथि अंकित है, तो उसे भी ईपीएफओ मान्यता देगा। साथ ही पासपोर्ट, पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पेंशन दस्तावेज को भी मान्यता है।

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