कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट से राहत हुई है आज कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगाईं है। गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।कोर्ट ने अवमानना याचिका में राहुल के हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था।
राहुल को कोर्ट से राहत,बहाल होगी सांसदी

