कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामलें में अदालत अब छह मई को सुनवाई करेगी और साथ ही परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा है कि आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय जेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दर्ज कराया था।
न्यायालय ने परिवाद पर सुनवाई के बाद ही मामला दर्ज किया था। सुनवाई के लिए पहले 12 अप्रैल तारीख निर्धारित की लेकिन फिर 13 अप्रैल हुई थी और अब अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने उक्त वाद की सुनवाई उनके क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुए सीजेएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्रावलियां हस्तांतरित की है।

