नई दिल्ली : दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस हुई, मगर सिसोदिया को राहत नहीं मिली। इस मामले को लेकर प्रर्वतन निदेशालय की दलीलें पूरी हो गईं हैं. अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर जवाबी दलील रखेंगे।
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट अब 18 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी.राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन दलीलें रखीं। ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलीसी सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। ईडी ने कहा कि लाइसेंस फीस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा इसका कोई मतलब समझ नहीं आता है। ईडी ने कहा कि GOM की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मनीष सिसोदिया की ओर से ईडी के जवाब में कहा गया है कि ईडी बिना अधिकार क्षेत्र के उनकी जांच कर रहा है। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि अपराध की अवश्य जांच की जानी चाहिए और इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त अधिकारियों की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, ईडी उन अपराधों के कथित कमीशन की जांच करने की शक्तियां नहीं हैं।
मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत,18 अप्रैल को होगी सुनवाई

